कंपनी - पारिभाषिक शब्दावली(Company terminology in Hindi)

कंपनी - पारिभाषिक शब्दावली (Company - Terminology)




नमस्कार, आपका answerduniya.com में स्वागत है। किसी औद्योगिक उद्देश्य के लिए संघ, संगठन, भागीदारी को कंपनी कहा जाता है। यह एक व्यवसायिक संगठन होता है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। "कंपनी" शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 'साथ-साथ'। वर्तमान में कंपनी को एक संगठन के रूप में ही देखा समझा जाता है। अगर आप कंपनी क्या है या कंपनी के बारे में अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको पहले कंपनी से जुड़े महत्वपूर्ण पारिभाषिक  शब्दावली के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। इस आर्टिकल में कंपनी से सम्बंधित महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली दिया जा रहा है। इसे जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़ें।

Company terminology in Hindi


Company Paribhashik Shabdavali 

1.कंपनी (Company)- कंपनी का अर्थ- कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक् अस्तित्व होता है। इसकी एक सर्वामुद्रा होती है और इसे निरन्तर उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

2.कंपनी (Company)- कंपनी की परिभाषा- लार्ड लिण्डले के अनुसार- कंपनी से आशय बहुत से व्यक्तियों के संघ से है, जिसमें वे संयुक्त पूँजी में द्रव्य के बराबर कोई संपत्ति देते है उसका उपयोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए करते है।

3.असीमित कंपनी (Unlimited Company)- इस प्रकार की कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है और सदस्य व्यक्तिगत रूप से लेनदारों के प्रति उत्तरदायी होते है। इस प्रकार की कंपनी में पूँजी की कमी या वृद्धि करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।

4.गारंटी द्वारा सीमित कंपनी (limited Company by Guarantee)- इन कंपनियों के सदस्य इस बात का दायित्व अपने ऊपर लेते है की यदि कंपनी का समापन उनकी सदस्यता के समय या सदस्यता छोड़ने के एक वर्ष के अंदर होता है तो वे कंपनी के ऋणों का भुगतान एक निश्चित रकम तक करेंगे।

5.अंशोंं द्वारा सीमित कंपनी (limited Company by Shares)- ऐसी कंपनियाँ जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है, को अंशों द्वारा कंपनी कहते है।

6.निजी कंपनी(Private Company)- निजी कंपनी का अर्थ- एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अथवा प्रदत्त अंश पूँजी रु- 1,00,000 अथवा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि तथा जो अपने अंतर्निय मों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगा देती हों तथा जिसमें सदस्यों की संख्या 2 या अधिकतम 200 होती है।

7.सार्वजनिक कंपनी (Public Company)- वह कंपनी जो प्राइवेट नहीं है तथा जिसका चुकता अथवा प्रदत्त रु- 5,00,000 है अथवा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि हो, वह सार्वजनिक कंपनी होती है।

8.एक व्यक्ति की कंपनी (One Person Company)- एक व्यक्ति की कंपनी से अभिप्राय है कि जिसमें केवल एक व्यक्ति ही इसका सदस्य होता है।

10.पार्षद सीमानियम (Councilor Memorandum)- पार्षद सीमानियम कंपनी का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की शक्तियों की सीमाओं की व्याख्या करता है। यह कंपनी सदस्यों की उत्तराधिकार को परिभाषित करती है।

11.प्रविवरण (Prospectus/Statement)- समामेलन का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद सार्वजनिक कंपनी द्वारा जनता से पूँजी एकत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र निर्गमित किया जाता है उसे प्रविवरण कहते है।

12.स्थानापन्न प्रविवरण (Officiating Prospectus/ Statement)- यदि किसी कारण वश कोई सार्वजनिक कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अपना प्रविवरण तैयार करके फाइल नहीं करती है और जनता में जारी करती है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस प्रविवरण जरी करना पड़ता है। इस दूसरे प्रविवरण को ही स्थानापन्न प्रविवरण कहते है।


इस आर्टिकल में हमने कंपनी - पारिभाषिक शब्दावली(Company terminology in Hindi) के बारे में जाना । विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपनी - पारिभाषिक शब्दावली(Company terminology in Hindi) से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं ।

उम्मीद करता हूँ कि कंपनी - पारिभाषिक शब्दावली(Company terminology in Hindi) से जुड़ा यह आर्टिकल आपके लिए लाभकारी साबित होगा, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आये तो इस आर्टिकल को शेयर अवश्य करें।

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